वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-II लागू करने का आदेश दिया है।
Delhi-NCR GRAP-2 News In Hindi: सर्दियों का मौसम आते ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके साथ ही दिवाली भी नजदीक है, जिससे हवा और भी प्रदूषित हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रेप-2 लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इसे 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू किया जाएगा
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-II लागू करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि उप-समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में यह निर्णय लिया। GRAP-बहुत खराब वायु गुणवत्ता चरण II के तहत सभी कार्रवाइयां एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। इसे 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया जाएगा।
GRAP-2 प्रतिबंध
-निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।
- सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवा बढ़ाई जाएगी।
- कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक।
- डीजल जेनरेटर पर लगेगा प्रतिबंध
- 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर रेट्रोफिटेड होने पर ही चल सकेंगे।
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