हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Arvind Kejriwal News In Hindi: अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत खड़ी करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय को आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल कार्यालय ने यह जानकारी दी।
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। सीबीआई और ईडी के मुताबिक, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय 2021-22 आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अब 17 जनवरी, 2025 को सुनवाई करेगा।
सौरभ भारद्वाज ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "...क्या उन्हें यह बुनियादी ज्ञान नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वे कह रहे हैं कि आज उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है, पिछले दो वर्षों से भाजपा क्या कर रही थी? यदि उनके पास (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, तो वे क्या कर रहे थे?... यह राजनीतिक कारणों से एक साजिश का हिस्सा है..."
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