हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं।
Former CM Hemant Soren News In Hindi: 22 मई बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि निचली अदालत ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।
Supreme Court declines to entertain former Jharkhand CM Hemant Soren's petition as it notes the petitioner has not disclosed the fact that the trial court has taken cognisance of the chargesheet in the matter. Senior Advocate Kapil Sibal, representing Hemant Soren, says he… pic.twitter.com/nxp6l8IvmR
— ANI (@ANI) May 22, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सोरेन को फटकार लगाई और कहा, "गुण-दोष पर गौर किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। अगर अदालत विवरण में जाएगी तो यह नुकसानदेह होगा। आपका आचरण बहुत कुछ बताता है। हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्टवादिता के साथ आएगा लेकिन आप दबाए गए भौतिक तथ्य"।
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