उपराज्यपाल ने दिल्ली निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) नियम, 2023 के मसौदे को दी मंजूरी

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उपराज्यपाल ने दिल्ली निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) नियम, 2023 के मसौदे को दी मंजूरी
Published : Jul 22, 2023, 9:10 am IST
Updated : Jul 22, 2023, 9:10 am IST
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निरीक्षकों की संख्या और फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रारूप को भी निर्धारित किया जाता है।

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को विनियमित करने के उद्देश्य से दिल्ली निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) नियम, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नियमों के तहत निजी सुरक्षा गार्ड और निरीक्षकों के चरित्र और उनके बारे में जानकारी के सत्यापन की प्रक्रिया, उनके लिए निर्धारित प्रशिक्षण के प्रकार, शारीरिक मानकों और अन्य शर्तों को निर्धारित किया जाता है।

अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों के तहत नौकरी पर रखे जाने वाले निरीक्षकों की संख्या और फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रारूप को भी निर्धारित किया जाता है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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