21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला देंगे.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 21 जून को ईडी की याचिका पर रोक लगा दी थी.
21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला देंगे. तब तक जमानत निलंबित रहेगी. 24 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत देने को अवैध बताया था. ईडी के वकील ने कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गये, पीठ ने उन पर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा. इन दस्तावेज़ों में इस बात के सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरी तरह से शामिल थे।
ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले से जुटाए गए काले धन में आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी. अवकाश पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके गलती की।
वहीं, दूसरी ओर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उससे पहले कोई भी आदेश पारित करना सही नहीं होगा. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट का अपना फैसला सुरक्षित रखना असामान्य है. आमतौर पर स्थगन याचिका में फैसला एक ही समय पर सुनाया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है. सोमवार (24 जून) को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए. इसके साथ ही ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलीलें दीं.
(For More News Apart from Delhi HC will give its verdict on Kejriwal's bail today, hearing will be held in Supreme Court tomorrow, Stay Tuned To Rozana Spokesman)