Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक बरकरार

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Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक बरकरार
Published : Jun 25, 2024, 4:06 pm IST
Updated : Jun 29, 2024, 5:08 pm IST
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Delhi High Court bans bail to Chief Minister Arvind Kejriwal News in hindi
Delhi High Court bans bail to Chief Minister Arvind Kejriwal News in hindi

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

Arvind Kejriwal News: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. फिलहाल उनकी जमानत निलंबित रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी है. अब हाई कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी. 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी. अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की.मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 2-3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था. हम इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेंगे.
 
हालांकि, ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया है. ईडी ने कहा कि निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत अवैध है. हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ईडी ने सबूत के तौर पर गोवा के हवाला ऑपरेटरों और आप कार्यकर्ताओं के 13 बयान दिए हैं.

ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने अदालत के सामने रखे गए सबूतों और तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुनाया. पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, ईडी को अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं मिलना गैरकानूनी है।

इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आरोपों का जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ईडी के पास गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का एक भी सबूत नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय के पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है. जमानत देकर केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत गवाहों से बयान लिए गए.

अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के लंबित रहने तक इस मुद्दे पर पहले से निर्णय नहीं लेना चाहते।

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Location: India, Delhi, New Delhi

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