![PACL case: SEBI asks some investors to submit original documents by October end PACL case: SEBI asks some investors to submit original documents by October end](/cover/prev/g8qolg4lq5os30lkc26n56blo6-20230926163556.Medi.jpeg)
समिति ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं।
New Delhi: सेबी की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के कुछ निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने करीब 19,000 रुपये तक के दावे वाले निवेशकों से कहा है कि वे अपना धन वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करें।
समिति ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों को धन लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। समिति ने विभिन्न चरणों में धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था।
सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को प्रकाशित एक सूचना के अनुसार, समिति ने 17,001 रुपये से 19,000 रुपये के बीच के दावे वाले पात्र निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा है। पात्र निवेशक उन्हें माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। सभी पात्र निवेशकों को इस संबंध में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी।
बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा एक अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी। पीएसीएल को पर्ल्स समूह के नाम से भी जाना जाता है।