नए निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगने की संभावना है।
Centre Govt News In Hindi: शिकायत निवारण को समय पर, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रभावी शिकायत निवारण की समय सीमा घटाकर 21 दिन कर दी है।
आपको बता दें कि पहले शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिन थी। नए निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगने की संभावना है, नागरिकों को अंतरिम प्रतिक्रिया दी जाएगी।
सरकार के निर्देशानुसार सभी मंत्रालयों और विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक निवारण करेंगे। इसके साथ ही उन मंत्रालयों और विभागों में समर्पित नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जहां शिकायतों का बोझ अधिक है।
इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में किसी शिकायत को 'इस मंत्रालय-विभाग-कार्यालय से संबंधित नहीं' या समकक्ष भाषा कहकर बंद नहीं किया जाएगा। यदि शिकायत का विषय प्राप्तकर्ता मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो इसे उचित प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि जिन मंत्रालयों/विभागों में बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां सार्वजनिक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि संशोधित गाइडलाइंस का जिक्र करने वाला यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जून को भारत सरकार के सचिवों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया है.
निर्देश के अनुसार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को नागरिकों के लिए अधिक उत्तरदायी, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लोगों को सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। विभाग ने 23 अगस्त, 2024 को जारी एक आदेश में कहा कि सीपीजीआरएएमएस में पेश किए गए 10-चरणीय सुधारों ने औसत समाधान समय को काफी कम कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, सीपीजीआरएएमएस में मामलों के लिए डीएआरपीजी द्वारा सुझाए गए अधिकतम निपटान समय को और घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।
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