आबकारी नीति मामला: सिसोदिया ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का किया रुख

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आबकारी नीति मामला: सिसोदिया ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का किया रुख
Published : Feb 28, 2023, 1:02 pm IST
Updated : Feb 28, 2023, 1:02 pm IST
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Excise policy case: Sisodia moves Supreme Court for bail
Excise policy case: Sisodia moves Supreme Court for bail

सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।

New Delhi:  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर गौर करते हुए कहा कि वह जमानत याचिका पर दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।

आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार सिसोदिया को यहां एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया था।

अदालत ने कहा था, ‘‘उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित तथा वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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