साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है. दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे..
Delhi High Court rejected Petition to remove Arvind Kejriwal from CM post News In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका(PIL) को खारिज कर दिया है।
याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है. दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है.
गौरतलब है कि जब ईडी केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था तो उसके बाद आप के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल अगर जेल में भी रहते हैं, तो वह जेल से ही बतौर सीएम काम करते रहेंगे।
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