दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ कहा कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।
Arvind Kejriwal News: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर दो अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब ततीन अप्रेल को होगी.
सरकार जेल से नहीं चलेगी- एलजी वीके सक्सेना
वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ कहा कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। सक्सेना का बयान उस संदर्भ में आया है, जिसमें आप नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर जेल में भी रहते हैं, तो वह बतौर सीएम काम करते रहेंगे।
इससे पूर्व, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने आदेश में कहा, मामले को अंतिम निपटारे के लिए तीन अप्रैल को सुना जाएगा और कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के साथ ही उसकी डिजिटल व हार्ड कॉपी याचिकाकर्ता यानी केजरीवाल को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
ईडी को अवसर देना होगा - हाईकोर्ट
इस स्तर पर याचिकाकर्ता को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती। प्रतिवादी यानी इंडी को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे इन्कार करना निष्पक्ष सुनवाई के स साथ प्राकृतिक न्याय य के सिद्धांत का उल्लंघन करना भी होगा।
गिरफ्तारी सांविधानिक ढांचे के खिलाफः
केजरीवाल की तरफ से पीठ के समक्ष पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव के समय मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। इसका मकसद मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना है। मेरी प्रार्थना है, मुझे अभी रिहा कर दें।
(For more news apart fromDouble blow to Jariwal, High Court did not give relief, LG said - Government will not run from jail news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)