यह खौफनाक हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई थी.
New Delhi: दिल्ली पुलिस ने 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में सरेआम अपनी 16 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किया गया कृत्य, हाव-भाव) के तहत मंगलवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 640 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया।
आरोपी पर शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों, यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करने की सजा) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
यह खौफनाक हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई और फुटेज में दिखा है कि लड़के ने लड़की पर कम से कम 20 बार चाकू से वार किया, जबकि कई लोग वहां से गुजरे लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। हत्यारे ने चाकू से वार करने के अलावा कंक्रीट स्लैब से वार कर उसके सिर को कुचल दिया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि शव पर चोट के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी । मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा एक जुलाई को आरोपपत्र का संज्ञान लिए जाने की संभावना है।