कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की तिथि सात दिन और बढ़ाने की अपील करने वाली याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.
गौर हो कि केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी.
आम आदमी पार्टी के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन के साथ-साथ कई अन्य टेस्ट भी कराने होंगे। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है, इसके अलावा उनका कीटोन लेवल भी काफी ज्यादा है. ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जांच कराना जरूरी है और इसके लिए समय चाहिए.
आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में 10 मई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी.