दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में नया आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
Delhi Excise Policy Case Update news in hindi : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में नया आरोपपत्र दाखिल किया।
गौर हो कि पिछले सप्ताह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। वहीं केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
यह निर्णय केजरीवाल की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद लिया गया है, जो आज समाप्त होने वाली थी। इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें उन्होंने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी।
जेल अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों ने उनकी याचिका का विरोध किया। वहीं इस मामले में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने एक आवेदन दायर कर जेल प्राधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातें करने का निर्देश देने की मांग की थी।
(For more news apart from CBI files charge sheet against Kejriwal in Delhi Excise Policy case News in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)