1984 Sikh Riots News: 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर फैसला टला

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1984 Sikh Riots News: 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर फैसला टला
Published : Nov 29, 2024, 4:58 pm IST
Updated : Nov 29, 2024, 4:58 pm IST
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1984 Sikh riots Judgment on Sajjan Kumar postponed news In Hindi
1984 Sikh riots Judgment on Sajjan Kumar postponed news In Hindi

इस मामले में पंजाबी बाग थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में विशेष जांच टीम ने जांच अपने हाथ में ले ली.

1984 Sikh riots Judgment on Congress leader Sajjan Kumar postponed news In Hindi: 1984 सिख दंगो से जुड़े मामले में कांग्रेस के सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टल गया है. अब कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार पर दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी. बता दे कि यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों की कथित हत्या से जुड़ा है.

आज विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा इस मामले पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश की प्रति तैयार नहीं की जा सकी है, इसलिए फैसले को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है. 

बता दें कि 1 नवंबर 1984 को हुई जसवन्त सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में अंतिम बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

हालांकि इस मामले में पंजाबी बाग थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में विशेष जांच टीम ने जांच अपने हाथ में ले ली. कोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस लोगों के एक बड़े समूह ने बड़े पैमाने पर सिख संपत्तियों को लूटा, आग लगाई और सिखों की हत्या की.

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि एक बड़ी भीड़ ने जसवन्त सिंह और उनके बेटे की हत्या करने के अलावा घर में लूटपाट की और घर में आग लगा दी. इस मामले में सबूत मिले कि सज्जन कुमार ही उस भीड़ के नेता थे जिसने सिखों के घर जलाए और उनकी हत्या की.

(For more news apart from 1984 Sikh riots Judgment on Sajjan Kumar postponed news In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)


 

Location: India, Delhi, New Delhi

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