अब OTT प्लेटफॉर्म्स को पर भी दिखाना होगा तंबाकू विरोधी चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नियम

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अब OTT प्लेटफॉर्म्स को पर भी दिखाना होगा तंबाकू विरोधी चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नियम
Published : May 31, 2023, 2:36 pm IST
Updated : May 31, 2023, 2:36 pm IST
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Now OTT platforms will also have to display anti-tobacco warnings
Now OTT platforms will also have to display anti-tobacco warnings

अब ओटीटी पर किसी भी प्रोग्राम से पहले तंबाकू को खिलाफ चेतावनी जारी करनी होगी।

New Delhi: स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी कार्यक्रमों के लिए तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है। दरहसल विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

यानिकि अब ओटीटी पर किसी भी प्रोग्राम से पहले तंबाकू को खिलाफ चेतावनी जारी करनी होगी। ओटीटी प्लेटफार्म को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं। 

अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा। जब कार्यक्रम के दौरान तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तम्बाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ या ‘तंबाकू मारता है’ की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।’’

इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है। ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पाद का प्रचार और तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनके उपयोग का जरिया नहीं होना चाहिए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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