अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन के वास्ते जमानत दी थी।
सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाली अपनी 2019 की टिप्पणी संबंधी मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। 52 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान से सूरत पहुंचे। उन्हें यहां की एक अदालत ने उस भाषण के लिए पिछले महीने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम को दो भगोड़े उद्योगपतियों के साथ जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि ‘‘चोरों’’ का उपनाम यही कैसे होता है।
अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन के वास्ते जमानत दी थी। फैसले के एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।