आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 जुलाई को सख्त टिप्पणी की थी.
Shambhu Border News: शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 10 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने और वहां लगे बैरिकेड्स खोलने हटाने का निर्देश दिया था.
वहीं अब हरियाणा सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. दायर याचिका में हरियाणा सरकार का कहना है कि उसने कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सड़क बंद रखी है. हाई कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए.
आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 जुलाई को सख्त टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे कैसे बंद कर सकती है. सरकार का काम यातायात को नियंत्रित करना है. उनका काम हाईवे बंद करना नहीं है.
दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है. जहां पंजाब के किसान करीब पांच महीने से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की ओर कूच करने के लिए यहां डटे हुए हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करना था, लेकिन हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुस्तरीय बैरिकेड्स लगा दिए थे। ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके. किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य किसान मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे.
बॉर्डर बंद होने से हो रही परेशानी को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की थी.
(For More News Apart from Haryana government reached Supreme Court against the order to open Shambhu border, Stay Tuned To Rozana Spokesman)