हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने यानी जून 2023 से लागू होने जा रही है।
नई दिल्ली: हरियाणा की राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है. नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई कार्यालयों को शराब परोसने की अनुमति दे दी है. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा दी गई यह छूट सिर्फ बीयर या वाइन जैसे पेय पदार्थों के लिए है, जिनमें एल्कोहल कम होता है।
राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार बीयर या वाइन का सेवन उन कार्यालयों में किया जा सकता है जहां कम से कम 5,000 लोग काम करते हैं और न्यूनतम कवर्ड एरिया 1 लाख वर्ग फुट है। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत कंपनियों को इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए देने होंगे। 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों और 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तरों को साल भर के भुगतान पर लाइसेंस मिल सकता है।
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने यानी जून 2023 से लागू होने जा रही है। यानी अगले महीने से हरियाणा स्थित बड़े दफ्तर अपने कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की सुविधा मुहैया करा सकते हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है. इसका मतलब है कि अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन की कीमतों में कमी आएगी।
हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है, जो 12 जून से लागू होगी। नई नीति के लागू होने के बाद न सिर्फ बीयर-वाइन सस्ती होगी, बल्कि रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस लेना भी सस्ता हो जाएगा. सरकार ने इनके लिए लाइसेंस फीस कम कर दी है। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर कई बड़े कॉर्पोरेट्स के केंद्र हैं। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह नीति पसंद आ सकती है।