नूंह हिंसा: कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

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नूंह हिंसा: कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
Published : Aug 16, 2023, 6:01 pm IST
Updated : Aug 16, 2023, 6:01 pm IST
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फोटो साभार PTI
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उसे मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था।

Chandigarh: हरियाणा में नूंह की एक अदालत ने ‘गौ रक्षक’ बिट्टू बजरंगी को जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में बुधवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा है कि उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 31 जुलाई को जिले में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के मुताबिक, सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऊषा कुंडू की शिकायत पर नूंह के सदर थाने में बजरंगी उर्फ राज कुमार के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद उसे मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राथमिकी के मुताबिक, बजरंगी और उसके कुछ अज्ञात समर्थकों ने तलवार और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर जाते समय रोके जाने पर एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया था। बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुई।

फरीदाबाद पुलिस ने दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में बजरंगी को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी हिंसा के दो दिन बाद की गई थी लेकिन उसके जांच में शामिल होने के बाद उसे ज़मानत पर छोड़ दिया गया था। उसपर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने का आरोप है।

नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया, ‘‘बजरंगी को आज शहर की एक अदालत में पेश किया गया और हमने उसे पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस हिरासत में लिया है। जांच जारी है। बजरंगी के सहयोगियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बजरंगी से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया और दावा किया कि वह कभी भी बजरंग दल से नहीं जुड़ा था।

विहिप ने एक बयान में कहा, ‘‘बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई नाता नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी कथित तौर पर उसके द्वारा जारी किए वीडियो को उचित नहीं मानती।’’ बजरंग दल, विहिप की युवा इकाई है।

एएसपी ऊषा कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, ''मैं नलहड़ मंदिर से 300 मीटर दूर अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर थी। हमने लगभग 20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर की ओर बढ़ते देखा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरी टीम ने उनके हथियार छीने और जब्त कर लिए।”

कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, “इसके बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और टीम के साथ हाथापाई की। हमने उनके हथियार अपने वाहनों में रखे लेकिन वे आगे बढ़े और वाहनों के सामने बैठ गए। फिर उन्होंने हमारे आधिकारिक वाहन का पिछला दरवाज़ा खोला और हथियार लेकर भाग गए। हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले बिट्टू और अन्य लोगों की पहचान फुटेज के जरिए हुई है। ”

पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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ROZANASPOKESMAN

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