सालाना आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
आधिकारिक बयान के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) का मकसद वैसे परिवार को सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। सालाना आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।
लाभार्थी की उम्र के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी। साथ ही, इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBI) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। खट्टर ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरूआत करते हुए कहा कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (PMSBY) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी।