दोनों ने गोलगप्पे खाने के बहाने बेटी को बुलाकर मार डाला था।
सोनीपत: सोनीपत जिले में अपनी बेटी की हत्या करने वाले पिता और भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है. दोनों ने लव मैरिज करने के चक्कर में युवती की हत्या कर दी थी। बच्ची के पिता और उसके भाई ने 7 सितंबर 2019 को गला रेत कर हत्या कर दी थी.
दोनों ने गोलगप्पे खाने के बहाने बेटी को बुलाकर मार डाला था। युवती को बुखार आया तो पति उसे अस्पताल ले गया। इस बीच मां और भाई उसे दवा देने के बहाने अस्पताल से ले गए। मामले में सात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था।
ग्राम गढ़ी हकीकत निवासी अर्जुन ने 7 सितंबर 2019 को नगर थाना गोहाना को दी शिकायत में बताया कि वह ग्राम खंदराई में अपने नाना के घर रहता था. उन्होंने गोहाना आईटीआई से कार पेंटर में डिप्लोमा किया। डेढ़ साल गांव खंदराई में रहा। एक माह पहले उसने गांव खंदराई निवासी रितु (22) से प्रेम विवाह किया था।
रितु का परिवार उनकी लव मैरिज से नाराज है। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। उसकी पत्नी रितु ने भी अपनी मर्जी से शादी करने का कोर्ट में बयान दिया था।
शादी के बाद धीरे-धीरे रितु की बातचीत उसकी बहन से और मां से होने लगी. 7 सितंबर 2019 को रितु को अचानक बुखार आ गया। जिसके बाद वो रितू को गोहाना के एक निजी अस्पताल में ले गया। रितु वहां पहुंचती इससे पहले रितु की मां, उसकी बहन व उसका भाई संदीप अपने साथियों के साथ मिलकर जाल बिछा चुका था. जब वो दोनों वहां पहुंचे तो परिजनों ने बहाने से रितु व अर्जुन को अलग-अलग कर दिया.
वे रितू को गोलगप्पे खाने के बहाने अपने साथ ले गए और फिर पूरी प्लानिंग के साथ रितू की हत्या कर दी.
अर्जुन ने कहा कि उन्होंने वहां करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार किया लेकिन रितु नहीं आईं। उसके बाद उसके भाई संदीप, अजीत, बंटी डेढ़ घंटे बाद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रितु को लव मैरिज करने की सजा मिली, अब उसे भी बता देते हैं। अर्जुन ने कहा कि वह एक घर में घुसकर और उसकी छत से कूदकर उनसे बच निकला। इसके बाद उसे अपनी पत्नी रितु की हत्या के बारे में पता चला। उसकी पत्नी की धड़ से गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
पुलिस को बच्ची का गला दबा शव उसके मायके में मिला। अर्जुन ने बताया कि उसकी पत्नी को उसके ससुर उम्मेद, सास, साली अंजलि, साला संदीप, अजीत उर्फ जीता, बंटी ने मार डाला. पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी महिपाल सिंह की टीम ने रितु के भाई संदीप उर्फ काला व अजीत को जींद रोड खांडराय मोड़ से गिरफ्तार किया, जबकि पिता उमेद व उसके गांव के बंटी अमित उर्फ सरपंच को बड़ौदा रोड मोड़ से गिरफ्तार किया.
एएसजे शैलेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद लड़की के पिता उम्मेद सिंह और भाई संदीप उर्फ काला को दोषी करार दिया. अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है।
एएसजे शैलेंद्र सिंह ने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह अमानवीय है। इसमें जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं। शादी के बाद पिता और भाई ने बच्ची की गला रेत कर दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी. यह अपराध की सबसे दुर्लभ श्रेणी है। मृत्युदंड उनके लिए उपयुक्त सजा है।