उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें चुनाव में बराबरी के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा ड्रॉ के नियमों की व्याख्या को चुनौती दी गई।
Abhishek Manu Singhvi news in hindi: हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के कुछ हफ्ते बाद , कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें चुनाव में बराबरी के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा ड्रॉ के नियमों की व्याख्या को चुनौती दी गई।
गौर हो कि भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने 27 फरवरी को हुए चुनाव में ड्रॉ के माध्यम से जीत हासिल की, जब दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी याचिका दायर करने के बाद संवाददाताओं से कहा, "कानून में, न तो अधिनियम में और न ही नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसी व्याख्या को मजबूर करता हो जिसके लिए यह आवश्यक हो कि जिस व्यक्ति का नाम ड्रॉ में निकला है वह हारा हुआ है।
विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 सदस्यों की ताकत थी और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, लेकिन दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले, क्योंकि नौ विधायकों - छह कांग्रेस के बागी और तीन निर्दलीय - ने भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया।
सिंघवी बोले- दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता
विजेता की घोषणा लॉटरी द्वारा की गई और चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के तहत, जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकाला गया उसे हारा हुआ घोषित किया गया ।
"यह दुनिया में कहीं भी और हर जगह सामान्य ज्ञान, पुरानी परंपरा और प्रथाओं को खारिज करता है कि जब भी दो लोगों के बीच कोई मुकाबला होता है, तो जिस व्यक्ति का नाम खींचा जाता है... उसे विजेता होना चाहिए न कि हारने वाला। यदि हमारी दलीलें स्वीकार कर ली जाती अंततः उच्च न्यायालय द्वारा घोषित परिणाम को गलत घोषित करना पड़ेगा।
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