![CM Sukhu removed the ban on wood, now you can take it out without permit CM Sukhu removed the ban on wood, now you can take it out without permit](/cover/prev/7oc8aovmprtf37poinfnjmgn32-20231023132307.Medi.jpeg)
राज्य सरकार ने इन प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है.
शिमला : सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए सफेदा, पॉपलर, बांस की लकड़ी के साथ कुठ औषधीय पौधे को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है. अब राज्य के लोग इन चार प्रजाति की लकड़ियों को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं. साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के अंदर भी बिना अनुमति हो पाएगी. बता दें कि प्रदेश के किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यवसायिक स्तर पर उगाते हैं. ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन चार प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने सफेदा, पॉपलर और बांस की लकड़ी (wood) के साथ कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी-बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है. हालांकि इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा.