विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ,‘‘ ये छह विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं और ये तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।’’
Himachal Pradesh Political Crisis: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है. राज्यसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद भी कांग्रस को हार का सामना करना पड़ा. वहीं अब प्रदेश में बीजेपी और कांग्रसे के बीच जंग छिड़ी हुई है. वहीं अब प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने छह कांग्रेस विधायकों को "दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि "कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले छह विधायकों ने अपने खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को आकर्षित किया... विधायकों ने कांग्रेस व्हिप की अवहेलना की जिसके कारण उन दलबदल विरोधी कानून लागू होता है क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे।
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विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ,‘‘ ये छह विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं और ये तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।’’
बता दें कि अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।
बता दें कि पठानिया ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं आज उन्होंने इन्हें विधायकी से अयोग्य घोषित कर दिया.
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, "दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी...6 विधायक जिन्होंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली...मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है...मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है।"
जानकारी दे दें कि इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी।पठानिया द्वारा 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था।
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