सरायकेला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
New Delhi: झारखंड के बहुचर्चित माब लिंचिंग तबरेज अंसारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 10 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सरायकेला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सरायकेला कोर्ट ने सभी दस दोषियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को सजा सुनाई गई। बता दें कि इस मामले में कुल 36 लोगों ने गवाही दी थी।
बता दें कि 18 जून, 2019 को सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में चोरी के संदेह में तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जहां तबियत बिगड़ने पर 21 जून को तबरेज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी क्रम में 22 जून 2019 को इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गई थी.
मामले में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था।
बताते चले कि मामले को लेकर उस समय मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया था। उधर, बचाव पक्ष के वकील एससी हाजरा ने बताया कि पूरे मामले को गलत ढंग से पेश किया गया है. तबरेज की हत्या मॉब लिंचिंग नहीं थी. इसे दुष्प्रचारित किया गया है.