जिला अदालत ने खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन जारी किया है.
संगरूर : पंजाब की संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। जिला अदालत ने खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन जारी किया है.
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक संगरूर के हितेश भारद्वाज ने हाल के कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दायर किया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।
हितेश ने दावा किया कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया।
इस बारे में बात करते हुए भारद्वाज ने कहा, "जब मुझे पता चला कि घोषणापत्र के पेज 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से की है और यह भी वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो मैंने गुरुवार को कोर्ट में जाकर इस संबंध में केस दर्ज कराया।
कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी कर 10 जुलाई को तलब किया है.