सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "मतदान शुरू हो चुका है; मान लीजिए कि हम अभी रोक लगाते हैं, तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी।
Supreme Court refuses to interfere in Punjab Panchayat elections News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर पर चुनाव रोकने से गंभीर व्यवधान पैदा हो सकते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "मतदान शुरू हो चुका है; मान लीजिए कि हम अभी रोक लगाते हैं, तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। चुनाव पर रोक लगाना गंभीर बात है। कल कोई इसी तरह संसदीय चुनाव पर रोक लगाना चाहेगा। हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन अंतरिम रोक नहीं लगाएंगे।"
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल अपील के रूप में लाई गई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने पंजाब में पंचायत चुनावों को रोकने से भी इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग की, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले से होने वाली अव्यवस्था का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया।
इस निर्णय से राज्य भर में पहले से शुरू हो चुके पंचायत चुनावों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
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