इन क्षेत्रों से बाहर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी।
Punjab Holiday News In Hindi: आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर 21 दिसंबर 2024 को पूरे पंजाब में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। चुनाव आयोग ने यह घोषणा पांच नगर निगमों, 41 नगर परिषदों और कई वार्ड-वार उपचुनावों के लिए मतदान का हवाला देते हुए की है।
सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में अवकाश
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव कराने वाले नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय शनिवार, 21 दिसंबर को बंद रहेंगे। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां रहने वाले लेकिन इन क्षेत्रों से बाहर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी।
राज्य शिक्षा विभाग ने मतदान प्रक्रिया से जुड़े जिलों में स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
सुचारू चुनावी प्रक्रिया
इस अवकाश का उद्देश्य चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। अधिकारियों ने संबंधित नगर निकायों के मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है।
अधिक जानकारी के लिए नागरिकों को चुनाव आयोग की आधिकारिक अधिसूचना देखने अथवा अपने स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
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