सबूतों के आधार पर आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है.
अमृतसर: अमृतसर में एक युवक को शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण करना महंगा पड़ गया. इस मामले में सेशन जज रणधीर वर्मा की अदालत ने आरोपी युवक विनोद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. मामले की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रमनीत कौर ने की. सबूतों के आधार पर आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है.
31 दिसंबर 2019 को राजासांसी पुलिस ने वार्ड नंबर 9 निवासी विनोद कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 16 साल की लड़की का अपहरण करने, शादी का झूठा वादा करने, POCSO एक्ट और मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि वह आरोपी के मकान में किराए पर रहता है. वह उनकी बेटी पर बुरी नजर रखने लगा। आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को प्यार के जाल में फंसाया। आरोपी उनकी बेटी को बातों में उलझाकर ले गया था। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.