Punjab News: मान सरकार ने बड़ा तोहफा, पंजाब में अब बिना NOC के प्रॉपर्टी का होगा रजिस्ट्रेशन!

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Punjab News: मान सरकार ने बड़ा तोहफा, पंजाब में अब बिना NOC के प्रॉपर्टी का होगा रजिस्ट्रेशन!
Published : Oct 25, 2024, 11:08 am IST
Updated : Oct 25, 2024, 11:08 am IST
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Now property registration done without NOC in Punjab news in hindi
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पंजाब सरकार के इस नए कानून में एनओसी की अन्य  शर्तों के साथ अवैध कॉलोनियां तैयार होने  की तारीख भी तय है.

Now property registration done without NOC in Punjab news in Hindi: प्रदेश के लोगों को दिवाली पर मान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वीरवार को मान सरकार की ओर भेजे गए द पंजाब एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट-2024 बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब की 14 हजार कॉलोनियों में 500 गज छोटे प्लॉटों से एनओसी की शर्त हट गई है। यह बिल विधानसभा के मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। पंजाब में अब बिना एनओसी के प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इससे कच्ची और अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सीवरेज के कनेक्शन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।

पंजाब सरकार के इस नए कानून में एनओसी की अन्य  शर्तों के साथ अवैध कॉलोनियां तैयार होने  की तारीख भी तय है.  शर्तों के
के मुताबिक कॉलोनी 2018 के बाद और 31 जुलाई 2024 के पहले तैयार हुई होनी चाहिए, तभी एनओसी की छूट मिलेगी। 31 जुलाई 2024 तक प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी के जितने भी सौदे हुए हैं, उन्हें अब मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही इन संपत्तियों की रजिस्ट्री नवंबर तक कराना अनिवार्य होगा। अवैध कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी के खरीद सौदे में चाहे उनमें 10 प्रतिशत तक ही बयाना हुआ हो, रजिस्टर्ड सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी और यहां तक कि बैंक खातों में ट्रांजेक्शन के जरिये भी अगर खरीद सौदे हुए हैं, उन पर एनओसी की शर्त लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मान ने एनओसी की शर्त को समाप्त करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सहमति देने के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने इस विधेयक को तीन सितंबर को पारित किया था, जिसके बाद वीरवार को राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की। भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लाट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कालोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने प्लाटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करना और अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर रोक लगाना है.

(For more news apart from Now property registration done without NOC in Punjab news in hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)


 

Tags: punjab news

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