Punjab and Haryana High Court News: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर HC का कड़ा रुख

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Punjab and Haryana High Court News: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर HC का कड़ा रुख
Published : Oct 25, 2024, 4:39 pm IST
Updated : Oct 25, 2024, 4:39 pm IST
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Punjab-Haryana High Court High Court Bar Association illegal recovery News in Hindi
Punjab-Haryana High Court High Court Bar Association illegal recovery News in Hindi

हाई कोर्ट से साफ कर दिया कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

Punjab-Haryana High Court High Court Bar Association illegal recovery News in Hindi: एक महत्वपूर्ण आदेश में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट परिसर में पार्किंग शुल्क के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु एवं जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि कोर्ट इस पर रोक लगाता है और हाई कोर्ट में आने वाले किसी भी वादी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, अधिवक्ता आदि से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

हाई कोर्ट से साफ कर दिया कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि यूटी-चंडीगढ़ प्रशासन और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना हाई कोर्ट परिसर में कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों के महाधिवक्ता तथा पंजाब एवं हरियाणा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को सूचित करने का निर्देश भी दिया।

हाई कोर्ट ने यह आदेश चंडीगढ़ निवासी पी आर यादव की एक याचिका पर जारी किया। याची ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों , सरकारी अधिकारियों, वादियों के साथ-साथ इस हाई कोर्ट के कर्मचारियों से उनके वाहन कोर्ट परिसर में पार्क करने के लिए पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। याची ने 50 रुपये की पार्किंग शुल्क की रसीद संलग्न की , जिस पर भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था। इससे पहले हाई कोर्ट प्रशासनिक पक्ष से भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई थी।

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ROZANASPOKESMAN

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