मोबाइल कॉल की डिटेल और लोकेशन के आधार पर सच्चाई सामने आ गई है।
चंडीगढ़: एक पुरानी कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते। यह कहना है पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव वीके जंजुआ का, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में चंडीगढ़ की जिला कोर्ट से राहत मिल गई है। पूरे मामले को आपराधिक साजिश और झूठे सबूतों पर आधारित मनगढ़ंत बताया। मोबाइल कॉल की डिटेल और लोकेशन के आधार पर सच्चाई सामने आ गई है।
शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए वीके जंजुआ ने कहा कि उनके खिलाफ 9 नवंबर 2009 को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि यह मामला एक आपराधिक साजिश थी और सबूत झूठे थे।
पूर्व मुख्य सचिव ने कहा कि अदालत का आदेश मिलने में आठ साल लग गये. उन्होंने कहा कि सभी सबूत फोन कॉल रिकॉर्ड पर आधारित थे जो बाद में फर्जी साबित हुए। उन्होंने कहा कि इस केस के लिए उन्होंने किसी वकील की मदद भी नहीं ली और पूरा केस खुद ही लड़ा. उन्होंने कहा कि वह ईमानदार और सच्चे हैं, इसलिए उन्हें अपना केस लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर यह केस झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है.
जांजुआ ने कहा कि जब उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स निकालकर खुद जांच की तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है. जंजुआ ने कहा, एफआईआर के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता (टीआर मिश्रा, एक उद्योगपति) सुबह 9 बजे उनके मोहाली आवास पर उनसे मिले, लेकिन वह उस समय लुधियाना में थे।
बाद में शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि जंजुआ अपने घर पर मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का एक डीएसपी भी साजिश का हिस्सा था. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के पास लुधियाना में एक प्लॉट था और वह उस समय उद्योग निदेशक थे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्लॉट आवंटित करने के लिए उनसे संपर्क किया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह संभव नहीं था, जिसके कारण वह उनसे नफरत करने लगे।
गौरतलब है कि 9 नवंबर 2009 को राज्य सतर्कता ब्यूरो के अधिकारियों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांजुआ उस समय पंजाब में उद्योग निदेशक के पद पर कार्यरत थे। लेकिन बाद में उनकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उन्हें पंजाब राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।