Punjab News: राज्यपाल ने पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2024 को दी मंजूरी

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Punjab News: राज्यपाल ने पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2024 को दी मंजूरी
Published : Oct 27, 2024, 12:46 pm IST
Updated : Oct 27, 2024, 12:46 pm IST
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Governor approves Punjab Fire and Emergency Services Bill 2024 news in hindi
Governor approves Punjab Fire and Emergency Services Bill 2024 news in hindi

इमारतों के मालिकों और कब्जेदारों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Punjab News In Hindi: राज्यपाल ने पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। विधेयक के लागू होने से राज्य में अग्नि सुरक्षा अनुपालन और व्यापार करने में आसानी होगी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की अवधि भी 1 साल की जगह 3 साल तक बढ़ा दी गई है।

विधेयक तीसरे पक्षों को पहचानने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और खराब प्रदर्शन को दंडित करने के लिए एक नियामक ढांचा भी बनाता है।

इमारतों के मालिकों और कब्जेदारों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, उन्हें निवारक उपायों के निरंतर अनुपालन को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर रिटर्न जमा करने की भी आवश्यकता होगी।

सरकारी राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे: पंजाब में अग्निशमन प्रशासन अब पंजाब की सभी इमारतों पर अग्निशमन कर लगाने में सक्षम है। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन अधिकारी जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकते हैं।

अधिक अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय सेवा: विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसकी अध्यक्षता स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक करेंगे, जो तकनीकी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे।

प्रभावी प्रवर्तन के लिए अधिक शक्तियां: विधेयक अग्निशमन अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए अग्निशमन अधिकारी आसानी से निरीक्षण कर सकेंगे और निर्देश जारी कर सकेंगे।

विधेयक अग्निशामकों को अग्निशमन कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने और उनसे जुड़े जोखिमों और जटिलताओं का प्रबंधन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अधिकार देता है।

लागू करने के लिए एक लागत प्रभावी विधेयक: विधेयक में जोखिम-वर्गीकरण है जहां इमारतों की श्रेणियों को सरकार द्वारा आग के निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

बिल में सज़ा की गंभीरता भी जोखिम के अनुसार अलग-अलग होती है। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि अधिक सरकारी संसाधनों को आग के उच्च जोखिम वाली इमारतों की श्रेणियों पर लक्षित किया जाता है, विधेयक में प्रत्येक अपराध के लिए अलग से सजा के एक स्तरीय मॉडल की परिकल्पना की गई है। लगातार गैर-अनुपालन के लिए गंभीर दंड निर्धारित हैं। सजा के एक स्तरीय मॉडल से यह संभावना बढ़ जाती है कि अनुपालन न करने वालों को दंडित किया जाएगा।

विधेयक की अन्य विशेषताएं यह हैं कि यह आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा निधि के गठन, प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाने, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अग्नि हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना और उल्लंघन के लिए प्रावधान करता है। समान दंड, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करना आदि।

(For more news apart from Governor approves Punjab Fire and Emergency Services Bill 2024 News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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