सीआरपीसी और आइपीसी की धाराओं में बदलाव का असर रेलवे पर भी पड़ेगा।
Railway News In Hindi: एक जुलाई दिन सोमवार से देशभर में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) होगा। सीआरपीसी में जहां 484 धाराएं थीं, वहीं अब ये 531 धाराएं होंगी।
सीआरपीसी और आइपीसी की धाराओं में बदलाव का असर रेलवे पर भी पड़ेगा। भारतीय रेल में एक तरफ रेलवे का स्पेशल एक्ट होता है और वहीं दूसरी ओर राज्यों की जीआरपी आइपीसी की धाराओं में मामला दर्ज करती है।
अब आइपीसी की जगह बीएनएसएस होगा। रेलवे में चलती ट्रेन में कोई भी चोरी की वारदात या घटना होती है, तो तत्काल एफआआर दर्ज होगी, इस दौरान अगर ट्रेन 1 रूपय की भी चोरी हुई तो उसपर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जबकि प्लेटफार्म पर पांच हजार रुपये से कम की चोरी है और पहली बार आरोपित ने अपराध किया है, तो ऐसे मामलों में सामुदायिक सेवा दंड भी दिया जा सकता है। यह दंड देने का अधिकार अदालत का होगा।
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