आरोपी ने पीड़ित महिला से वर्ष 2003 में दूसरी शादी की थी।
इंदौर (मप्र): इंदौर में एक व्यक्ति के खिलाफ 63 साल की दूसरी पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सदर बाजार थाने की प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि 63 साल की महिला की शिकायत पर उसके शौहर के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़ित महिला से वर्ष 2003 में दूसरी शादी की थी। यादव ने कहा कि महिला के संतान नहीं होने की बात पर आरोपी उसे अकसर पीटता था जिससे तंग आकर उसने 2022 में अपने पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था।
यादव ने कहा, "यह मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी अपनी पत्नी से बेहद नाराज चल रहा था। उसने ‘तीन तलाक’ दिए जाने को लेकर बाकायदा एक पत्र तैयार कराया और इसे अपनी पत्नी को भेज दिया। आरोपी ने इस पत्र की एक प्रति अपनी पत्नी को व्हाट्सऐप पर भी भेज दी।’’ थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।