अदालत ने ओडिशा रेल हादसे के तीन आरोपी अधिकारियों की CBI रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ाई

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अदालत ने ओडिशा रेल हादसे के तीन आरोपी अधिकारियों की CBI रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ाई
Published : Jul 12, 2023, 10:21 am IST
Updated : Jul 12, 2023, 10:21 am IST
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इस भीषण रेल हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए थे।

भुवनेश्वर: यहां की एक अदालत ने बालासोर रेल हादसा मामले में रेलवे के तीन आरोपी अधिकारियों की सीबीआई रिमांड मंगलवार को और चार दिनों के लिए बढ़ा दी। इन तीन आरोपियों में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। उन्हें उनकी पांच दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में पेश किया गया था।

एक सरकारी वकील ने बताया कि जांच एजेंसी ने रिमांड की अवधि और चार दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उन्होंने बताया कि महंत और खान ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जबकि पप्पू कुमार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था।

इस बीच, हादसे के षड्यंत्र पहलू की तहकीकात कर रही सीबीआई ने पूछताछ के लिए रेलवे के दो और कर्मचारियों को भी तलब किया। बालासोर के बाहानगा बाजार स्टेशन के निकट दो जून को हुए इस भीषण रेल हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हादसे में तीन रेलगाड़ियां शामिल थीं।

Location: India, Odisha, Bhubaneswar

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