इस घोटाले की जांच आठ साल से चल रही थी।
Guwahati News in Hindi: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व चीफ और उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्त 29 कृषि विकास अधिकारी उन 32 लोगों में शामिल हैं जिन्हें सोमवार को एक विशेष अदालत ने 2014 के नौकरी के बदले पैसे घोटाले में दोषी ठहराया गया। इस घोटाले की जांच आठ साल से चल रही थी। विशेष न्यायाधीश दीपक ठाकुरिया ने 11 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें से सात ऐसे अधिकारी थे जिनकी नियुक्तियां संदेह के घेरे में थीं।
अदालत ने पूर्व एपीएससी चीफ राकेश कुमार पॉल, आयोग के दो पूर्व सदस्यों समदुर रहमान और बसंत कुमार डोले तथा रिश्वत देकर सरकारी नौकरी पाने वाले 29 अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और जालसाजी का दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश ठाकुरिया ने कहा कि पॉल ने लाभार्थी उम्मीदवारों को "अतिरिक्त योग्यता और अनुभव" के लिए अनुचित तरीके से अंक देकर असम कृषि सेवा नियम, 1980 का उल्लंघन किया है।
"दोषी एपीएससी तिकड़ी ने परीक्षा के प्रधान नियंत्रक को भी अपना कर्तव्य निभाने नहीं दिया। सही उम्मीदवारों के चयन के नाम पर, उन्होंने (आयोग ने) अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन किया।"
जज ने कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित करते समय कुछ योग्य उम्मीदवारों के अंकों को गलत तरीके से कम करके उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। "पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया, प्रक्रिया का मजाक थी।"
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