Uttarakhand News: उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू होगी UCC, सीएम धामी करेंगे पोर्टल का शुभारंभ

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Uttarakhand News: उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू होगी UCC, सीएम धामी करेंगे पोर्टल का शुभारंभ
Published : Jan 25, 2025, 7:06 pm IST
Updated : Jan 25, 2025, 7:06 pm IST
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UCC will be implemented in Uttarakhand on January 27 News in hindi
UCC will be implemented in Uttarakhand on January 27 News in hindi

यूसीसी पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लॉन्च किया जाएगा।

Uttarakhand News: उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी दिन यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि खास बात यह है कि इससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

यूसीसी पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लॉन्च किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसके तहत पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई।

इससे पहले उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने संहिता लागू होने के बाद अपने सामाजिक अधिकारों से जुड़े बिंदुओं पर प्रश्न पूछकर सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया।

प्रस्तुतकर्ताओं और विधि विशेषज्ञों ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि संहिता के माध्यम से सभी धर्मों और समुदायों के सामाजिक अधिकारों में समरसता स्थापित कर एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संहिता लोगों और विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच समन्वय और एकरूपता स्थापित करेगी।

यूसीसी ने रक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान किया

समान नागरिक संहिता में रक्षा कर्मियों के लिए एक विशेष प्रावधान है जिसे "विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत" कहा जाता है जिसे लिखित रूप में या मौखिक रूप से दोनों तरह से बनाया जा सकता है। यूसीसी के प्रावधानों से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि कोई भी सैनिक या वायु सेना कर्मी जो किसी अभियान या वास्तविक युद्ध में शामिल है या समुद्र में नाविक है, वह विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है जिसके लिए नियमों को लचीला रखा गया है।

उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत लिखित रूप में हो सकती है या मौखिक रूप से भी बनाई जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत पूरी तरह से वसीयतकर्ता द्वारा अपने हाथ से लिखी जाती है और उसे हस्ताक्षर या सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत के हकदार लोग दो गवाहों की मौजूदगी में अपनी इच्छा जाहिर करके मौखिक रूप से भी वसीयत बना सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि मौखिक रूप से बनाई गई वसीयत, वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बनाने के अधिकार से बाहर होने के एक महीने बाद अमान्य हो जाएगी।

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस प्रावधान का उद्देश्य उच्च जोखिम की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी इच्छाएं दर्ज कराने में मदद करना है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए। (एजेंसी)

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