मुंबई की एक अदालत ने आंख मारने और महिला के हाथ पकड़ने के आरोपी 22 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है.
Winking and holding a woman's hand is sexual harassment Mumbai Court News: महिला को आंख मारना और उसका हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न है। मुंबई की एक अदालत ने आंख मारने और महिला के हाथ पकड़ने के आरोपी 22 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है, लेकिन उसकी उम्र और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण सजा देने की बजाए मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी मोहम्मद कैफ फकीर की ओर से किया गया अपराध कम से कम आजीवन कारावास की सजा का हकदार है। अदालत ने कहा कि वह महिला को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन आरोपी को सजा देने से उसका भविष्य और समाज में उसकी छवि प्रभावित होगी। इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। अदालत ने फकीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि फकीर को 15,000 रुपये का जमानती बांड भरने के बाद रिहा कर दिया जाए और समन जारी होने पर उसे परिवीक्षा अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
क्या है मामला :
अप्रैल 2022 में दक्षिण मुंबई में एक महिला ने एक डॉकयार्ड रोड रेलवे स्टेशन के सामने की दुकान से किराने का सामान ऑर्डर किया था। दुकान में काम करने वाला फकीर सामान पहुंचाने के लिए महिला के घर आया था। उसने महिला से पानी मांगा और पानी लेते हुए उसने उसके हाथ को गलत तरीके के से छुआ और आंख मारी। उसने सामान का बैग देते समय दुबारा ऐसी हरकत की। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया.
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