चौधरी ने इलियास से माफी मांगने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत से उन्हें राहत मिलेगी।
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ‘‘प्रधानमंत्री’’ सरदार तनवीर इलियास को मंगलवार को क्षेत्र के उच्च न्यायालय की एक पूर्ण अदालत की पीठ ने अदालत की अवमानना के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।
‘जियो न्यूज’ ने बताया कि न्यायमूर्ति सदाकत हुसैन रजा के नेतृत्व वाली एक पूर्ण पीठ का यह निर्णय, क्षेत्र की अदालतों द्वारा इलियास को "सार्वजनिक सभाओं में उनके भाषणों में न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी" के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अलग से नोटिस दिए जाने के बाद आया है।
‘डॉन’ अखबार ने बताया कि पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में इलियास ने परोक्ष तौर पर न्यायपालिका पर उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।
चौधरी खालिद रशीद ने मंगलवार को पूर्ण पीठ का फैसला पढ़ा, जिसमें इलियास को अदालत की कार्यवाही चलने तक की सजा सुनाई गई, जो किसी को दी गई सबसे छोटी सजा है।
अदालत के आदेश के अनुसार, ‘‘इलियास ने सीधे तौर पर न्यायपालिका को धमकी दी है और एक सार्वजनिक सभा में उनके भाषण की भाषा अत्यधिक अपमानजनक, अनुचित और अभद्र शब्दों वाली है।’’ फैसले पर टिप्पणी करते हुए पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसलों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि न्याय व्यवस्था को नष्ट करके देश नहीं चल सकता।
चौधरी ने इलियास से माफी मांगने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अदालत के फैसले से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पीओके इकाई के वर्तमान अध्यक्ष इलियास को पिछले साल अप्रैल में पीओके का "प्रधानमंत्री" चुना गया था।