यह मामला उस समय का है जब वह कोंटई नगर निकाय के अध्यक्ष थे।
New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी से राहत दी गई थी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका में अब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।
सौमेंदु भी भाजपा नेता हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी, 2023 को पश्चिम बंगाल पुलिस के उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने पूर्वी मेदिनीपुर के कोंटई में 14 दुकानों के आवंटन में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में यह राहत प्रदान की है। यह मामला उस समय का है जब वह कोंटई नगर निकाय के अध्यक्ष थे।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि अब आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और एक स्थानीय अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर फैसला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।