कोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुशांत के निधन के साथ ही उनके निजता का अधिकार भी खत्म हो गया।
New Delhi: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म 'न्याय' अब रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज को लेकर पिछले दो साल से कोर्ट में केस चल रहा था. वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि सुशांत के पिता केके सिंह ने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए याचिका डाली थी। सुशांत के पिता ने फिल्म के मेकर्स पर बेटे की प्राइवेसी हर्ट करने का मामला दाखिल किया था। उन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें मानहानिकारक बयान तथा समाचार आलेख हैं तथा यह सुशांत सिंह राजपूत के ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन करती है।
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए ये याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि फिल्म पर किसी भी तरीके का बैन लगाना सही नहीं है।
कोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुशांत के निधन के साथ ही उनके निजता का अधिकार भी खत्म हो गया।
न्यायमूर्ति शंकर ने व्यवस्था दी कि मौजूदा प्रकरण में अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वादी ने गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के ‘विरासत में मिले’ अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी, जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित थे, जो अब जीवित नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘वे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ खत्म हो गए।’’.