दिल्ली HC ने अनिल कपूर के नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक, जानें मामला

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दिल्ली HC ने अनिल कपूर के नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक, जानें मामला
Published : Sep 20, 2023, 3:32 pm IST
Updated : Sep 20, 2023, 3:32 pm IST
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 हाई कोर्ट ने आज अनिल कपूर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई.

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की सहमति के बिना उनके मशहूर  डायलॉग ‘‘झकास’’ समेत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का व्यवसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने पर बुधवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने आज अनिल कपूर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता द्वारा कई वेबसाइट और मंचों के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया। अनिल  कपूर ने व्यवसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनधिकृत शोषण का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था।

अनिल कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और मंच विभिन्न गतिविधियों के जरिये वादी के व्यक्तित्व के खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने प्रेरक वक्ता के रूप में अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करके सामान की अनधिकृत बिक्री और शुल्क वसूलने, उनकी तस्वीर के साथ अपमानजनक तरीके से छेड़छाड़ करने और जाली ऑटोग्राफ तथा ‘‘झकास’’ सूत्रवाक्य वाली तस्वीरें बेचने का उल्लेख किया।

याचिका में अनिल कपूर के नाम, आवाज, तस्वीर, उनके बोलने के अंदाज और हावभाव के संबंध में उनके व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित है, लेकिन जब यह ‘‘सीमा पार करती है’’ और किसी के व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को खतरे में डालती है, तो यह गैरकानूनी हो जाती है।

अदालत ने कहा, ‘‘वादी के नाम, आवाज, संवाद और तस्वीरों का अवैध तरीके से और व्यवसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती।’’ उसने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक से 16 तक को व्यवसायिक फायदे या किसी और उद्देश्य से वादी अनिल कूपर के नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जाता है।’’

उच्च न्यायाल ने अन्य अज्ञात लोगों को आपत्तिजनक लिंक प्रसारित करने से भी रोक दिया। उसने संबंधित प्राधिकारी को इन आपत्तिजनक मंचों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ‘‘व्यक्ति को ख्याति के साथ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं’’ और यह मामला दिखाता है कि ‘‘प्रतिष्ठा एवं ख्याति नुकसान में बदल सकती है’’, जिससे प्रचार का उसका अधिकार प्रभावित हो सकता है।

'झकास' पर भी रोक

अनिल कपूर की एक बड़ा मशहूर शार्ट डायलॉग और पंच लाइन 'झकास' रही है. सोशल मीडिया से कमाई करने वाले कई लोग अक्सर उनकी नकल यानी मिमिकरी करते हुए उनका ये डायलॉग बोलते हैं. ऐसे में ये भी एक व्यावसायिक गतिविधि हुई. ऐसे में आदालत के अपने आदेश में उनके अंदाज में 'झकास' बोलने पर भी रोक लगा दी है.

Location: India, Delhi, New Delhi

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