चंडीगढ़ सेक्टर-27 निवासी महिला की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
Chandigarh News In Hindi: चंडीगढ़ के सेक्टर-27 निवासी महिला की शिकायत पर महिंद्रा कंपनी को गाड़ी बेचना और उसका उचित समाधान न करना काफी महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को वसूली गई 11.6 लाख रुपये की राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 50 हजार रुपये मानसिक तनाव के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता नीलम ने बताया कि उन्होंने 7 जनवरी 2018 को महिंद्रा टीयूवी-300 कार खरीदी थी।
अगले ही दिन उन्हें गाड़ी को स्टार्ट करने में समस्या होने लगी, जिसके बाद से ही गाड़ी अक्सर बंद हो जाती थी। शिकायतकर्ता ने कंपनी को इस बारे में शिकायत की लेकिन ऑपरेटरों ने उसे केवल गाड़ी को लगातार 200 से 300 किलोमीटर चलाने की सलाह दी। पहली बार गाड़ी को कंपनी में दिखाया तो पता चला कि उसमें कई अन्य समस्याएं थीं। जैसे दरवाजों में शोर गाड़ी का न चलना और अन्य तकनीकी समस्याएं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि गाड़ी में निर्माण संबंधी दोष थे। वह इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही थीं। उसने कंपनी से नई गाड़ी से बदलने या उसके 11.06 लाख रुपये पूरी राशि लौटाने के लिए कहा लेकिन कंपनी ने एक नहीं सुनी। इस पर उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने महिंद्रा कंपनी और उसके डीलर को आदेश दिया कि वे शिकायतकर्ता को पूरी राशि लौटाएं। साथ ही शिकायतकर्ता को हुए-मानसिक तनाव और परेशानी के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा भी अदा करें।
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