हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
Chandigarh News In Hindi: बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
गुरशेर सिंह संधू के आरोप
गुरशेर सिंह संधू का कहना है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्तगी से पहले उनका पक्ष तक नहीं सुना गया।
संधू का यह भी कहना है कि उन्हें चार्जशीट के सभी दस्तावेज नहीं दिए गए, जिससे उनके बचाव का मौका छिन गया। उन्होंने कहा, "जब तक मुझे यह नहीं बताया जाएगा कि चार्जशीट में क्या आरोप हैं, तब तक मैं अपना बचाव कैसे करूंगा?"
जांच आयोग की रिपोर्ट से पहले बर्खास्तगी पर सवाल
संधू ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। आयोग ने अभी जांच शुरू भी नहीं की और न ही कोई रिपोर्ट पेश की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जल्दबाजी में बर्खास्त कर दिया गया।
एजीटीएफकी हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र
संधू ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) की हिरासत में था।
गुरशेर सिंह संधू की मांग
संधू ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उनकी बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द किया जाए और जब तक यह याचिका अदालत में विचाराधीन है, तब तक बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस मामले में अब सभी की नजरें 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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