सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से जुड़े तीन मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की न्यायिक बाधा दूर कर दी है।
Supreme Court lifts ban on 2015 sacrilege case against Ram Rahim News In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को झटका दिया है और 2015 के बरगारी ईशनिंदा मामले में उनके मुकदमे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से जुड़े तीन मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की न्यायिक बाधा दूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने राम रहीम को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा.
गौर हो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बरगाड़ी में श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में तीन मामलों में चल रही पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई SIT की जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को पंजाब सरकार ने SC में चुनौती दी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब /हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक हटा दी।
क्या है पूरा मामला?
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ आज शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राम रहीम के खिलाफ मानहानि के तीन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। यह मुद्दा फरीदकोट जिले के बरगाड़ी में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पुतले को कथित तौर पर अपमानित किया गया और चोरी कर लिया गया।
पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने राम रहीम और सात डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों के खिलाफ ईशनिंदा के तीन मामलों को फरीदकोट अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में आरोपी डेरा समर्थक प्रदीप सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या के बाद यह कदम उठाया गया है. दिसंबर 2021 में, राम रहीम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2015 की तीन मानहानि एफआईआर की जांच जारी रखे।
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