कोर्ट ने आशु के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज दो एफआईआर को भी खारिज कर दिया है.
Bharat Bhushan Ashu: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने टेंडर घोटाला मामले में भारत भूषण आशु को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आशु के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज दो एफआईआर को भी खारिज कर दिया है.
ये था मामला-
1 अगस्त को ईडी ने टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया था. संघीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद आशु (53) को हिरासत में ले लिया गया। अगस्त 2023 में ईडी ने आशु, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम और कुछ अन्य लोगों के आवासों पर छापेमारी की थी.
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच राज्य सरकार की परिवहन और श्रम कार्टेज नीति 2021 से संबंधित पंजाब सतर्कता ब्यूरो की एफआईआर और फर्जी व्यक्तियों को भूखंडों के आवंटन के संबंध में लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट "घोटाले" से संबंधित शिकायतों से शुरू हुई।
ईडी ने कहा था कि यह आरोप लगाया गया था कि निविदाएं उन ठेकेदारों को आवंटित की गईं, जिन्होंने सीवीसी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति अध्यक्ष राकेश कुमार सिंगला के माध्यम से मंत्री (आशु) से संपर्क किया था। आशु पंजाब सरकार में पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं।
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने राज्य सरकार की परिवहन और श्रम कार्टेज नीति 2021 से संबंधित एक एफआईआर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इसके अलावा, लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले के संबंध में भी कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें फर्जी व्यक्तियों को भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हुई।
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