अदालत ने कुत्ते के मालिक को पीड़िता को 1लाख रुपये मुआवजा देने के साथ इलाज पर हुए 30 हजार रुपये का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिए।
Chandigarh News: पड़ोसी के कुत्ते के काटने के मामले में जिला अदालत ने पीड़ित महिला को एक लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, उसके इलाज पर हुए 30 हजार रुपये भी नौ प्रतिशत ब्याज के साथ कुत्ते के मालिक को चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला पालतू जानवरों के मालिकों की जिम्मेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है।
पांच साल पहले, सेक्टर-49 स्थित निर्वाणा सोसायटी की रहने वाली डॉ. भूमिका गुप्ता ने अपने पड़ोसी मनपाल सेतिया और उनकी पत्नी दिव्या सेतिया के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था।
डाॅ. भूमिका गुप्ता का आरोप था कि मनपाल और दिव्या के कुत्तों ने उन पर हमला किया और उनके माथे व सिर पर काट लिया। यह हादसा मालिक की लापरवाही के कारण हुआ। इसलिए उन्होंने अदालत में मुआवजे और इलाज के खर्च की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
डाॅ. भूमिका की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिंह ने यह मामला दायर किया। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2020 को डाॅ. भूमिका छत पर धुले हुए कपड़े सुखाने गई थीं। वहां उनकी पड़ोसन दिव्या के पांच पालतू कुत्ते बिना किसी जंजीर के खुली छत पर घूम रहे थे।
भूमिका ने दिव्या को बताया कि उन्हें कुत्तों से डर लग रहा है। इसके बाद तीन कुत्तों को तो बांध दिया गया, लेकिन दो कुत्ते अभी भी खुले ही थे। अचानक एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और उनके माथे व सिर पर काट लिया। हमला इतना गंभीर था कि उनके चेहरे से खून बहने लगा। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और छत से नीचे उतर आईं।
शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी वहां एकत्र हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके इलाज पर 30 हजार रुपये खर्च हुए। कुत्ते के काटने के कारण उनके चेहरे पर जो दाग लगे, उससे उन्हें मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, पड़ोसियों ने इलाज के खर्च का भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिस कारण इस घटना की पुलिस में शिकायत नहीं की गई।
पड़ोसियों ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियादी हैं। उनका कहना था कि उन्होंने चंडीगढ़ पेट डॉग्स बायलॉज, 2010 का पूरी तरह पालन किया है और उनके पास केवल दो लाइसेंसी और वैक्सीनेटेड कुत्ते थे। घटना वाले दिन दोनों कुत्ते जंजीर से बंधे हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता ने छत पर कुत्तों को डंडा दिखाकर उकसाया, जिससे वे भौंकने लगे।
इसके बाद, छत पर रखी एक पाइप में उनका पैर फंस गया और वह जमीन पर गिर गई, जिससे उन्हें चोट लगी। पड़ोसियों ने पीड़िता को खुद अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कुत्ते के काटने की घटना से इनकार किया और कहा कि यदि ऐसा होता तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट कराना अनिवार्य था, जो नहीं की गई। इसलिए उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को नहीं माना और पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया।
(For more news apart from Pay Rs 1-lakh relief to dog bite victim, Chandigarh court directs owners news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)