Bharat Bhushan Ashu: पंजाब के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने नियमित जमानत के लिए HC से लगाई गुहार

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Bharat Bhushan Ashu: पंजाब के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने नियमित जमानत के लिए HC से लगाई गुहार
Published : Oct 25, 2024, 5:41 pm IST
Updated : Oct 25, 2024, 5:41 pm IST
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Bharat Bhushan Ashu applied High Court for regular bail News In Hindi
Bharat Bhushan Ashu applied High Court for regular bail News In Hindi

याचिकाकर्ता की राजनीतिक पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के सीधे विरोध में है।

Bharat Bhushan Ashu applied High Court for regular bail News In Hindi: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के टेंडर घोटाले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस भारत भूषण आशु ने नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है।एडवोकेट निखिल घई के माध्यम से दायर याचिका में आशु ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग कर उसको गिरफ्तार किया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी

जो एक केन्द्रीय सरकारी एजेंसी है, ने विपक्षी नेताओं में भय पैदा करने और उनकी आवाज दबाने के लिए उसे गिरफ्तार किया है .याचिकाकर्ता की राजनीतिक पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के सीधे विरोध में है।

याचिका में कहा गया है कि चुनाव चक्र (पंजाब राज्य में उप-चुनाव और लुधियाना नगर निगम का चुनाव) के दौरान, जब राजनीतिक गतिविधि अपने चरम पर होती है, याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी से याचिकाकर्ता की राजनीतिक पार्टी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गया है, तथा इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को आगामी चुनावों में अनुचित लाभ मिलेगा।

याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी से स्पष्ट रूप से समान अवसर उपलब्ध कराने की सुविधा, जो 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव' के लिए पूर्वापेक्षा है, से समझौता किया गया है। याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ ईडी की जांच पूरी हो गई और उसके बाद सह-आरोपियों को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही कोई और बयान लिया गया।

इस तरह की कार्रवाइयां उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों के प्रति स्पष्ट उपेक्षा को दर्शाती हैं, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के इन गंभीर उल्लंघनों के प्रति न्यायिक जांच की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

उसकी गिरफ्तारी कुछ बैंक लेनदेन और विभिन्न व्यक्तियों के बयानों के आधार पर की गई थी। जांच शुरू होने के दौरान कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं हुआ।इससे केवल यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दस्तावेजी सामग्री नहीं है, तथा उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराना तो दूर की बात है।

ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त माह में पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आशु की इस याचिका पर हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

(For more news apart from Bharat Bhushan Ashu applied High Court for regular bail News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

 

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